26 जनवरी पर किए गए OBC वर्ग को औद्योगिक क्षेत्रों में 10% आरक्षित जमीन की घोषणा पर हुआ अमल, मुख्यमंत्री बघेल ने किया था घोषणा

 


रायपुर छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी 26 जनवरी को अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने एवं भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर और 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराने की घोषणा के परिपालन में राज्य सरकार के द्वारा ‘‘औद्योगिक नीति-2019-24’’ में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दिया गया है।

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उद्योग शुरू करने ने छुट : वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी अधिसूचना में बताए अनुसार अनुसार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग तथा छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग तथा सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु इस प्रवर्ग हेतु 10 फीसदी भू-खंड आरक्षित किए जायेंगे, जो कि भू-प्रब्याजि दर के 10 फीसदी दर एवं 1 फ़ीसदी भू-भाटक पर उपलब्ध कराये जायेंगे।


उद्योग निर्माण हेतु ओबीसी वर्ग के लोगो को 10% की आरक्षण : आरक्षण की अवधि नियत दिनांक या फिर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात का हो तथा से दो वर्ष तक रहेगी। भूखण्ड-भूमि की मात्रा ‘‘छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि तथा भवन प्रबंधन नियम-2015’’ में वर्णित पात्रता के नियम तथा प्रावधान के अनुसार होगी। यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीक से ही प्रवृत्त समझे जायेंगे।

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