Instruction For Section 144 In Naya Raipur, नया रायपुर में कलेक्टर ने धारा 144 लागू करने के दिए निर्देश, इन सभी चीजों पर प्रतिबंध, जानिए इसके पीछे की पूरी वजह..!

 


रायपुर छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार के द्वारा नवा रायपुर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नवा रायपुर के सभी सरकारी इमारतों के आसपास में धारा 144 लागू रहेगी। मंत्रालय तथा PHQ के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की रैली एवं धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।


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आपको यह भी बता दें कि कुल 60 दिनों से भी नवा रायपुर के प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ये सभी किसान शुक्रवार को मंत्रालय का घेराव करने की तैयारी में भी थे। इससे पहले ही अब वहां धारा 144 लागू कर दिया गया है।


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नया रायपुर के इन सड़कों पर लगाई गई धारा 144

-राखी थाना चौक से लेकर मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक

-पीएचयू चौक से लेकर मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक, शीतला मंदिर चौक से लेकर मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय इंद्रावती भवन तक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक से लेकर मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक।

-कुहेरा चौक से लेकर मंत्रालय महानदी तथा सचिवालय इंद्रावती भवन तक धारा 144 लगी रहेंगी।


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