कोर्ट ने पूर्व विधायक को सुनाया आजीवन कारावास की सजा, एक नही दो दो हत्या के दोषी पाए गए, इसके अलावा भी अन्य अपराधों में 7-7 साल की सजा..!

 


रायगढ़ छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में करीब 4 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में कोर्ट के द्वारा अपना फैसला सुना दिया गया है। मामले में कोर्ट के द्वारा ओडिशा के पूर्व MLA अनूप साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है साथ ही 5000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, दो अन्य मामलों में अनूप साय को 7-7 साल की भी सजा सुनाई गई है।


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अपको यह भी बता दें कि 7 मई 2016 को चक्रधरनगर थाने के प्रभारी अमित पाटले को बंगुरसिया सड़क मार्ग पर संबलपुरी में स्थित शाकंबरी फैक्ट्री के पास सड़क पर दो महिलाओं का शव पड़े होने की सूचना मिली हुई थी। गांव तथा फैक्ट्री कर्मियों से पूछताछ में शिनाख्त नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि पहले उनकी हत्या की गई फिर शवों को गाड़ी से कुचल दिया गया था। जांच में लगे अफसरों के द्वारा कॉल गर्ल विवाद में हत्या का अंदेशा जताया गया। तब जांच टीम के द्वारा 150 से अधिक कॉल गर्ल्स, संदिग्धों से पूछताछ भी किया गया, बाद में सुराग मिल ही गया।


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इसके बाद चक्रधर नगर पुलिस टीम के द्वारा साल 2020 में अनूप साय को गिरफ्तार कर लिया गया था। अनूप से पुलिस के द्वारा 18 घंटे तक पूछताछ किया गया जिसमें हत्या की वजह सामने आई। अनूप के द्वारा यह भी बताया गया कि उसे मां-बेटी का किसी और से मिलना अच्छा नहीं लगता था। संपत्ति को लेकर भी दबाव बनाने की बात सामने आई हुई है।


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गौरतलब यह भी है कि साल 2018 के आखिर में सुनील तथा प्रवती की डीएनए जांच रिपोर्ट भी आ गई। अनूप कुमार ब्रजराजनगर से तीन बार कांग्रेस से विधायक रह चुके है। 2014 में उसने बीजेडी ज्वाइन कर लिया। सत्ताधारी दल का नेता होने के चलते रायगढ़ पुलिस के पूछताछ के बुलावे (नोटिस) पर वें हाजिर भी नहीं हुए। 2019 में ओडिशा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा बरगढ़ के बिजेपुर सीट से भी चुनाव लड़ा गया। अनूप को चुनाव प्रचार समिति को चेयरपर्सन भी बनाया गया था। नवीन यहां से चुनाव जीते, हालांकि बाद में इस्तीफा भी दे दिया गया था। लेकिन अनूप का राजनीतिक रसूख और भी बढ़ गया। अगस्त 2019 में अनूप कुमार को प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरपर्सन बनाया गया था।


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