Bilaspur Chhattisgarh : बिलासपुर कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश। बिलासपुर के अंदर आने वाली सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिया गया। सभी क्लासेस ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराए जायेंगे। बिलासपुर जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। जिम, सिनेमा, मैरिज हाल होटल-रेस्टोरेंट एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किए जायेंगे।
Night curfew in Bilaspur : छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना का संक्रमण एक बार से काफी तेजी से पांव पसारने लगा है। रोजाना राज्य के अलग-अलग जिलों से कई नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। सीएम भूपेश बघेल के द्वारा कोरोना रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश भी दे दिए गए है। सीएम के निर्देश के कई जिलों में धारा 144 एवं नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। साथ ही इसी कड़ी में अब बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा भी जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिसमे रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू रहेगा। पूरे जिले में होटल एवं रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे।
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