भूपेश बघेल की चेतावनी - छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाएं, 4% से अधिक संक्रमण वाले जिलों में स्कूल व आंगनबाड़ी बंद कराएं, सार्वजनिक कार्यक्रम रोकें


Covid News Chhattisgarh:
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को सख्त एक्शन लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा- 4% से अधिक संक्रमण वाले जिलों में स्कूल, पुस्तकालय, आंगनबाड़ी बंद कर दिए जाएं। ऐसे जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाइन के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य संक्रमण और इससे संबंधित रिस्क को सीमित करना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी निर्देश में कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि प्रदेश के ऐसे जिले जहां पॉजिटिव रेट 4% या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाए। नॉन कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इसके लिए जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। जिन जिलों में पॉजिटिव रेट 4% से ज्यादा है, वहां सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और ऐसेसार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए। ऐसे जिले जहां बीते 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4% से कम है, वहां कलेक्टर अन्य जिलों के प्रावधान लागू कर सकेंगे। रायपुर जिले में संक्रमण दर 5.74% है। रायगढ़ और बिलासपुर में भी संक्रमण दर बढ़ी हुई है। बताया जा रहा है, इन जिलाें में प्रतिबंधों के आदेश रात तक जारी हो सकते हैं।

कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच अनिवार्य की जाए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोविड-19 के दोनो टीके लगाए जा चुके हैं वे यात्रा की तिथि के 72 घंटे की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों की RT-PCR जांच अनिवार्य रूप से की जाए। सभी रेलवे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रेंडम जांच के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने निर्देश दिया है कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों, मॉल के मालिकों, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर के मालिकों, होटल-रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट समूहों के साथ बैठक करेें। यह सुनिश्चित करें कि इन स्थानों में क्षमता के केवल एक तिहाई लोगों को प्रवेश दिया जाए। ऐसे जिलों में जहां पॉजिटिव रेट 4% से अधिक है, वहां इनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

रैली, जुलूस और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक
नए निर्देशों के मुताबिक सभी जिलों में जुलूसों, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है।

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