सूरजपुर छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में पुलिस के द्वारा एक शातिर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 साल के इस युवक पर यह आरोप है कि उसने एक लड़की के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी। बाद में उसने इसे सुसाइड का मामला दिखाने की कोशिश भी किया। रविवार को पुलिस के द्वारा यह जानकारी दिया गया है।
फिर दरिंदे की हवस का शिकार हुई एक मासूम : इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिली है। शनिवार को सूरजपुर के जरही इलाके में बड़ी संख्या में लोग पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। उन लोगों के द्वारा आरोपी युवक को फांसी की सजा दिए जाने की भी मांग किया गया है।
पहले गला दबाकर किया हत्या फिर पंखे से लटका दिया शव : सूरजपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के द्वारा यह भी बताया गया है कि, “यह घटना 24 मार्च को हुई थी। जांच के दौरान पुलिस के द्वारा शनिवार को एक युवक को अरेस्ट किया गया था। उसका पहचान साबिर अली उर्फ बाबा खान के नाम से हुआ है। उसने कथित तौर पर पीड़िता की सबसे पहले गला दबाकर हत्या कर दिया, और फिर शव को उसके घर के ही छत के पंखे से लटका दिया।”
12वीं कक्षा की छात्रा थी पीड़िता : शुरुआती जांच के अनुसार, पीड़िता 12वीं क्लास की छात्रा पाई हुए थी। गुरुवार को उसने अपना प्रैक्टिकल एग्जाम भी दिया था। इसके बाद वह रायपुर से करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित सूरजपुर में अपने घर लौटकर आ आई थी। जांच अधिकारी के मुताबिक, “मृतक लड़की की मां अपने बीमार पिता की देखभाल हेतु बिलासपुर शहर में ही थी, जिनका वहां के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था जबकि उसका छोटा भाई खेलने के लिए घर से बाहर के लिए गया हुआ था।”
जांच अधिकारी के द्वारा यह भी बताया गया है कि पीड़िता को घर में अकेला पाकर आरोपी वहां चला गया। उसने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया तथा उसके ही दुपट्टे से उसकी गला घोंट कर हत्या भी कर दी। इसके बाद उस युवक के द्वारा शव को पंखे से लटका दिया गया तथा उसके हाथ पर पेन से एक नोट भी लिख दिया, जिससे यह सुसाइड का मामला लगे। उन्होंने यह भी बताया कि बाद में पीड़िता के भाई तथा पड़ोसियों के द्वारा उसे फांसी पर लटका पाया गया तथा पुलिस को सूचना दिया।
अधिकारी के द्वारा यह कहा गया कि जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) तथा 376 (बलात्कार) एवं अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि, “मृतका की सही उम्र का अभी तक तो पता नहीं चल पाया है तथा अगर वह नाबालिग पाई जाती है, तो पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को भी पूरे मामले में शामिल किया जाएगा।
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Source- Aajtak