Driving license will not be available without training: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने अब वाहन चालकों को बिना ट्रेनिंग के लाइसेंस जारी नहीं करने का फैसला किया है। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च (ITDR) से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया है। इसी तरह अब हैवी व्हीकल लाइसेंसधारियों के रिन्यूअल के लिए सख्त नियम लागू किया गया है। इसके तहत वाहन चालकों को दो दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है।
प्रशिक्षण रायपुर में होगा, जहां से उन्हें सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो वाहन चालक सर्टिफिकेट लेकर नहीं आएगा, तब तक उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे लापरवाह वाहन चालक, जिनका लाइसेंस पुलिस ने निलंबित कराया है, उन्हें भी आईटीडीआर से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। इसके बाद ही उनका लाइसेंस दोबारा बहाल किया जाएगा। मालूम हो कि कुछ समय पहले हैवी वाहन लाइसेंस निलंबित करने वालों के लिए रायपुर में ट्रेनिंग सेंटर आईडीटीआर शुरू किया गया है।
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