janjgir champa: यातायात नियम तोडऩे वालों पर सख्ती बरतने नियम को और सख्त किया गया है। इस संबंध में कार्यालय परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा के द्वारा बीते २७ अप्रैल को आदेश जारी कर दिया है। जिले में भी जल्द ही इस नियम को लागू करने की बात अफसरों ने कही है।
गौरतलब है कि सड़कों पर रेड लाइट जंप करने , शराब पीकर एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने समेत यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन मालिक के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाता है और प्रकरण जिला परिवहन कार्यालय को भेज दिया जाता है। अब तक लाइसेंस बहाली की प्रक्रिया जिला स्तर पर ही हो जाती थी लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब लाइसेंस बहाली के लिए ऐसे वाहन चालकों को रायपुर की दौड़ लगानी पड़ेगी। वहां दो दिन तक वाहन चलाने के संबंध में ट्रेनिंग लेनी होगी। प्रशिक्षण उपरांत ही लाइसेंस बहाली होगी।
हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस नवीनीकरण भी ट्रेनिंग के बाद: इसी तरह हैवी मोटर व्हीकल के तहत जारी ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण भी अब बिना इस ट्रेनिंग के नहीं होगा। ऐसे लाइसेंसधारकों को रायपुर जाकर आईडीटीआर से दो दिनों का रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके उपरांत ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण होगा।
स्कूली ड्राइवरों के लिए भी ये प्रशिक्षण अनिवार्य: इसी तरह स्कूली बस चलाने वाले चालकों के लिए आईडीटीआर सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त करना जरुरी होगा। इसके लिए निजी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया जाएगा कि सेंटर से प्राप्त सर्टिफिकेट के बाद ही अपने संस्थान में ऐसे चालकों को रखा जाए। अप्रशिक्षत स्टाफ मिलने पर कार्रवाई होगी।
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नया रायपुर में खोला गया है आईडीटीआर: शासन ने नया रायपुर में शासकीय इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिचर्स सेंटर (आईडीटीआर) खोला गया है। करोड़ों की लागत से तैयार इस शासकीय इंस्टीट्यूट में वाहन चलाने संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। हैवी लाइसेंस नवीनीकरण समेत मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े कई सुविधाओं के लिए शासन ने इस सेंटर से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया है।
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इस संबंध में हाल में ही शासन का आदेश आया है। जल्द ही जिले में भी यह नियम लागू हो जाएगा। आईडीटीआर से प्रशिक्षण उपरांत ही हैवी लाइसेंस नवीनीकरण होंगे। निलंबित लाइसेंस भी ट्रेनिंग के बाद ही बहाल हो पाएंगे।